रांचीः रांची में सभी पटाखा दुकान 11 नवंबर तक बंद रहेंगे. रांची डीसी राय महिमापत रे ने शनिवार को इसका आदेश जारी कर दिया. जारी आदेश में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन किया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. सभी थोक और खुदरा पटाखा अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल प्रभाव से दुकान बंद करना सुनिश्चित करने को कहा गया है. आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर लाइसेंस रद्द करने सहित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. सभी थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है.
वहीं जिला प्रशासन ने राजधानी वासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. उपायुक्त राय महिमापत रे ने सभी जिलावासियों से अमन चैन बनाए रखने में जिला प्रशासन का आवश्यक सहयोग की अपील की है. जिला प्रशासन रांची द्वारा एहतियातन रांची में धारा 144 लागू कर दी गयी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को उत्पन्न होने से पहले ही रोका जा सके. यह धारा 144 तत्काल प्रभाव से 11 नवंबर के सूर्योदय तक जारी रहेगी.
ये दिशा निर्देश जारी किए गए-
- सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्र में अगले दो सप्ताह तक अमन और शांति सुनिश्चित करेंगे.
- ऐसे संवेदनशील क्षेत्र या ऐसे इलाके जहां पूर्व कोई भी साम्प्रदायिक विवाद हुआ हो, उन इलाकों में विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.
- सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अगले दो सप्ताह तक संबंधित थाना प्रभारी और पुलिस उपाधीक्षक के साथ अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अप्रिय घटना की संभावना उत्पन्न न हो.
- किसी भी प्रकार की कोई भी घटना की त्वरित सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को 0651-2215855 या 0651-2214182 या 100 पर दें.
- सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संबंधित थाना प्रभारी के साथ नियमित अंतराल पर फ्लैग मार्च करने का निर्देश दिया गया है.
- जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है.