उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को फिर से तत्काल खोलने का आदेश दिया है.
कर्मचारियों की अनुपलब्धता और लॉकडाउन के बाद पिछले सप्ताह अधिकांश निजी चिकित्सा सुविधाएं बंद हो गई थी.
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राज्य सरकार ने सोमवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी कर कहा कि यदि निजी अस्पताल नहीं खोले गए तो कार्रवाई की जानी चाहिए.
एक पत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी निजी चिकित्सा सुविधाएं खुली और कार्यात्मक हों.
उन्होंने कहा कि अस्पतालों, क्लीनिकों में मरीजों का इलाज करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने का ध्यान दिया जाना चाहिए.
अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों और दवाओं की उपलब्धता आवश्यक है और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सोमवार शाम 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 96 मामलों की पुष्टि की गई है, जिनमें से 17 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
(आगरा में 8, नोएडा में 6, गाजियाबाद में 2, और लखनऊ में 1). 89 लोगों के परीक्षा रिपोर्ट का अभी इंतजार है.
इस बीच, राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संदिग्धों/रोगियों के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
102 एम्बुलेंस का उपयोग केवल गर्भवती माताओं और सामान्य रोगियों के लिए किया जाएगा. निजी चिकित्सा सुविधाओं को खोलने का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों पर दबाव को कम करना है.