चाईबासा:- पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा सम्मानित जिले वासियों से अपील करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए निर्गत गाइडलाइन के तहत जिले में दीपावली एवं काली पूजा का आयोजन करें. उन्होंने कहा कि जारी आदेश में विशेष बात यह है कि सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी पूर्णता अवैध माना जाएगा. इसलिए आप सभी जिला वासी अपने घर-आंगन एवं आसपास के निजी स्थानों पर ही आतिशबाजी कर सकते हैं.
अपने अपील में उपायुक्त ने कहा है कि इसी तरह काली पूजा हेतु तैयार किया जाने वाला पूजा पंडालों में किसी भी प्रकार की सजावट, लाइटिंग, तोरण द्वार निर्माण वर्जित किया गया है, लेकिन किसी स्थान पर पारंपरिक रूप से यदि पंडाल में काली पूजा का आयोजन किया जाता है तो आयोजक समिति पंडाल का निर्माण करा सकती है तथा एक निश्चित दूरी तय करते हुए भक्तगण भी दर्शन कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाने के लिए आयोजन समिति 6 फीट की दूरी का निशान पहले से तैयार करेंगे तथा पूजा पंडालों में आयोजकों के 15 सदस्य को ही अंदर प्रवेश की अनुमति रहेगी.
उपायुक्त ने कहा कि जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सभी को करना है यदि किसी भी प्रकार से निर्देश का उल्लंघन होता है तो यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए हानिकारक होगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयास के कारण कोरोनावायरस संक्रमण दर में भी काफी कमी आई है और इस जिले में भी आज की तिथि में बहुत कम लोग ही वायरस से संक्रमित हैं, परंतु ठंड के मौसम होने के कारण दूसरे कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए आप सभी जारी निर्देशों का अनुपालन करें, घर से बाहर निकलने के क्रम में फेस कवर-मास्क का प्रयोग करें, नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साफ करें या सैनिटाइज करें ताकि हम सभी जिला वासी कोरोनावायरस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें.