जितनारायण शर्मा,
गोड्डा: उपायुक्त गोड्डा किरण पासी के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा देवेंद्र सिंह के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि सभी थोक एवं खुदरा राशन दुकानदार COVID-19 के आलोक में अपने दुकान में आवश्यक खाद्य सामग्री के सूचना पट्ट में मूल्य तालिका प्रदर्शित करेंगे एवं सभी आवश्यक खाद्य सामग्रियों का स्टॉक रजिस्टर प्रतिदिन संधारित करेंगे.
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इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.