नई दिल्ली: रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने अंतरिम जमानत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बांबे हाई कोर्ट ने अर्नब को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा था. अर्नब ने अलीबाग के सेशन कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है.
बता दें कि अर्नब गोस्वामी को 04 नवंबर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. अलीबाग के ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जमानत के लिए अर्नब ने बांबे हाई कोर्ट का रुख किया. बांबे हाई कोर्ट ने 9 नवम्बर को अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अर्नब को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अर्नब की याचिका का निपटारा चार दिन के अंदर करे.