जमशेदपुरः जमशेदपुर के कदमा के डॉली साहू हत्याकांड में आरोपी बलदेव सिंह, सास उमा कौर और पिंकी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में लिखा है कि अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में होना इसलिए भी जरूरी है ताकि अनुसंधान सही तरीके से तटस्थ रूप से किया जा सके. अदालत ने माना कि आरोपितों के जेल से बाहर रहने से निश्चित तौर पर अनुसंधान प्रभावित हो सकता है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है.
26 सितम्बर 2020 को कदमा भाटिया पार्क स्थित ससुराल में डॉली साहू की संदिग्ध हालत में मौत हो गयी थी. उसका शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया था. उसके शरीर पर चोट के निशान थे. मामले में डॉली के पिता और सोनारी नया लाइन निवासी अनिल साहू के बयान पर कदमा थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद डॉली के पति सोनू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फिलहाल वह जेल में बंद है. सास,ननद व ससुर के खिलाफ एसडीजेएम की अदालत ने वारंट जारी कर रखा है. लेकिन सास,ससुर व ननद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. इनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को झारखंड हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है. सूचक की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू कर रहे हैं. अधिवक्ता ने बताया कि जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है. बावजूद इसके कदमा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर रही हैं. जेल से बाहर रह रहे आरोपितों ने सूचक व उसके परिवार को केस उठाने की धमकी तक देनी शुरू कर दी है.
डॉली साहू हत्याकांड में मृतका की मां मालती साहू की गवाही हुई है. एसडीजेएम कोर्ट में गवाही चल रही है. डॉली की मां मालती साहू ने कोर्ट में गुरुवार को अपनी गवाही दी और कोर्ट को बताया कि उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. पुत्री फोन कर इसकी जानकारी दिया करती थी. मालती साहू ने अभियोजन का पूर्णत: समर्थन किया है.