BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से हुई बेल की सुनवाई

by bnnbharat.com
April 7, 2020
in Uncategorized
मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से हुई बेल की सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से हुई बेल की सुनवाई

Share on FacebookShare on Twitter

रांची: सिविल कोर्ट रांची में बेल की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से हुई. सिविल कोर्ट के इतिहास में यह पहली सुनवाई है, जो विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से हुई. इस सुनवाई की विशेषता यह रही कि न्यायायुक्त नवनीत कुमार अपने आवासीय कार्यालय से तथा पी.पी. एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी अपने आवास से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुड़े तथा बेल की सुनवाई की गयी.

Also Read This: कोरोना की वजह से नहीं करेंगे कोई हमला: नक्सली

ज्ञात हो कि बेल पिटीशन नंबर 360/2020 इसके अभियुक्त प्रदीप मंडल, ललन कुमार यादव, संतोष साव और हेमाकांत महतो थे. उक्त वाद रांची रेल थाना काण्ड संख्या 03/2020 दिनांक 05.02.2020 अंतर्गत धारा 414 भा.द.वि. से संबंधित था तथा सभी अभियुक्त दिनांक 05.02.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में थे. लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह के द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि सम्पूर्ण केस डायरी को देखने की आवश्यकता है, अतः न्यायालय द्वारा अगली तिथि निर्धारित कर पुनः बेल की सुनवाई हेतु रखा गया. इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता सौरभ कुमार थे तथा लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह के द्वारा अभियोजन पक्ष रखा गया था.

ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डाॅ. रवि रंजन ने वी.सी. के माध्यम से बैठक करके यह निर्देश दिया था कि न्यायाधीशगण आवश्यक मामलों की सुनवाई भी अपने आवासीय कार्यालय से वी.सी. के माध्यम से करें, जिससे कि कोरोना वायरस के कारण हुए लाॅकडाउन का अक्षरशः पालन हो सके तथा पक्षकार एवं अन्य पदाधिकारीगण को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलना पड़े तथा न्यायिक कार्यवाही भी बाधित न हो.

Also Read This: 25 हजार से ज्यादा जमाती क्वारंटाइन, 5 गांव सील

न्यायायुक्त नवनीत कुमार के द्वारा उक्त आदेश का पालन करते हुए पी.पी. एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता को विडियो कॉन्फ्रेन्स से होनेवाले कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा सभी पक्षकारों की सहमति से विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से बेल की सुनवाई हुई.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

क्वारंटाइन सेंटर की हालत को बताया डीटेंशन कैंपों से बदतर, विधायक गिरफ्तार

Next Post

बाबूलाल ने फिर से फिरकापरस्ती की राजनीति शुरू की: कांग्रेस

Next Post
बाबूलाल ने फिर से फिरकापरस्ती की राजनीति शुरू की: कांग्रेस

बाबूलाल ने फिर से फिरकापरस्ती की राजनीति शुरू की: कांग्रेस

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d