ब्यूरो चीफ
रांची
राज्य के सरकारी भवनों और कार्यालयों में अब बगैर हेलमेट के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है. सरकारी कर्मियों और आम लोगों के लिए दोपहिया वाहन चलाने के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. कार्यालयों के बाहर No helmet, No Entry का बोर्ड लगाने का निर्देश भी दिया गया है. परिवहन विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) ने इसको लेकर सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ गयी हैं. इसमें कई लोगों की जान जा रही है. सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत से सामाजिक क्षति हो रही है और परिवार बेसहारा हो रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का निर्देश दिया है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में से दो-तिहाई मौत दोपहिया वाहनों से होनेवाली दुर्घटनाओं से हो रही है. इन दुर्घटनाओं में तीन-चौथाई लोग ऐसे हैं, जो बिना हेलमेट के वाहनों का चला रहे होते हैं.
पहले सरकारी कर्मी पहने हेलमेट, फिर आम लोगों पर बनाएं दवाब
संयुक्त परिवहन आयुक्त ने कहा है, कि पहले सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट पहनने की आदत डलवाई जाये. इसके बाद आम लोगों के लिए इसे अनिवार्य किया जाये. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी को भी इसे सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है. कार्यालय परिसर के अंदर और बाहर इस संबंध में नोटिस बोर्ड पर भी आवश्यक जानकारी दी जाये.