धनबाद: कोरोना वायरस से बचने के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर पहले ही रोक लग गई थी. अब सरकार ने इसकी खुली बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है. अब कोई भी केमिस्ट इस दवा को केवल पंजीकृत डॉक्टर की पर्ची पर बेच सकेगा. साथ ही उसे उस पर्ची की एक प्रति ड्रग विभाग को जमा करानी होगी.
मलेरिया की दवा की बिक्री पर प्रतिबंध पहली बार लगा है. अभी तक इस दवा को बिना डॉक्टर की पर्ची के भी कोई भी खऱीद सकता था. अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने सभी खुदरा दवा विक्रेताओं को बगैर डॉक्टर के पर्चा के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा नहीं बेचने का आदेश दिया है.
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अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि यदि किसी खुदरा दवा विक्रेताओं के पास सर्दी, खांसी, बुखार, जो कि कोविड 19 जैसे लक्षण से संबंधित है, की दवा लेने कोई ग्राहक आते हैं तो दवा विक्रेता बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उन्हें दवा नहीं देंगे. अगर ऐसी दवा किसी को देने की सूचना प्राप्त होगी. तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.