खूंटी: जिले में पान मसलों की बिक्री पर रोक लगायी जाएगी. उपायुक्त सूरज कुमार द्वारा आदेश जारी कर बताया गया है कि विभिन्न पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाये जाने के कारण उत्पादन, भंडारण, वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है.
प्रतिबंधित किए गए पान मसालों में रजनीगंधा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला, बहार पान मसाला, सोहरत पान मसाला व पान पराग प्रीमियम शामिल है.
यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त पान मसाला के नमूनों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है. पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानकों के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है.
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधीकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व सभी थाना प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत सघन जांच अभियान चलाकर मिलावटी पान मसाला की बिक्री के प्रतिबंध संबंधी आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायें जाये.
साथ ही उल्लंघनकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधीनियम (FSSAI) की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई करें.