नई दिल्ली: नई दिल्ली को लेकर उच्चतम न्यायालय गुरुवार को पिछले साल दिए अपने फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया है. अब सात जजों की पीठ इसपर फैसला देगी. सीजेआई ने कहा, ‘पूजा स्थलों में महिलाओं का प्रवेश केवल इस मंदिर तक सीमित नहीं है. यह महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश में भी शामिल है. याचिकाकर्ताओं का समर्थन धर्म और विश्वास पर बहस को पुनर्जीवित करना था .’
बता दें कि पिछले साल तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने मंदिर के अंदर सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को इजाजत दी थी. इस फैसले के बाद लगभग पूरे केरल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. अदालत ने 4:1 की सहमति से यह फऐसला सुनाते हुए विशेष उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न करने देने को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था. अदालत के फैसले से पहले केरल को हाई अलर्ट पर रखा गया है.