बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरू हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कराने का फैसला किया है. संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले के मुताबिक, क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी. राज्य सरकार इस नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करेगी.
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने केजी हल्ली और डीजी हल्ली में हुई हिंसक घटनाओं में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन करने और दोषियों से लागत वसूलने का फैसला किया है. हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दावा आयुक्त की नियुक्ति के लिए माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. मामले की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन पहले ही किया जा चुका है.
सीएम येदियुरप्पा ने बताया कि मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए तीन विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी. एसआईटी आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने पर भी विचार करेगी. उन्होंने यह भी बताया कि डीजे होली और केजी हल्ली में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए अधिनियम की धाराओं के साथ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है. मुख्यमंत्री ने मामले में सख्त कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की.
बता दें कि बेंगलुरू के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में हुई हिंसा के मामले में 58 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन उपद्रवियों के खिलाफ दंगा, लूटा, आगजनी एवं सार्वजनिक संपत्तियों को बर्बाद करने समेत आइपीसी की अन्य धाराओं में कुल 52 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. यही नहीं हिंसा प्रभावित इलाकों में लागू धारा-144 को 18 अगस्त यानी मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है. मामले में अब तक 264 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है.