रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की कार्यवाही पर लगाई गई रोक को हटा दिया है. अब स्पीकर इस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं.
भाजपा विधायक बिरंची नारायण की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है. बिरंची नारायण ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
दलबदल के मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नए नोटिस के संबंध में झारखंड विधानसभा के स्पीकर अब कार्रवाई कर सकते हैं.