रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ढुल्लू महतो की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गयी थी कि महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर जो मामला दर्ज किया गया है, वह तीन साल पुराना है और राज्य में सरकार परिवर्त्तित होने के बाद मामला दर्ज किये जाने से यह राजनीति प्रेरित है.