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भाजपा विधायक विष्णु सेठी का विवादित बयान, तीन तलाक को जोड़ा देह व्यापार से

by bnnbharat.com
August 2, 2019
in समाचार
भाजपा विधायक विष्णु सेठी का विवादित बयान, तीन तलाक को जोड़ा देह व्यापार से

BJP MLA Vishnu Sethi disputed statement, three divorces linked to body trade

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भुवनेश्वर : ओडिशा विधानसभा में भाजपा के उपनेता और धामनगर विधानसभा से भाजपा विधायक विष्णु सेठी ने तीन तलाक के मुद्दे पर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि जिन मुस्लिम महिलाओं को उनके पति तीन तलाक देते हैं उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है. उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है. अपने बयान का बचाव करते हुए सेठी ने कहा कि कांग्रेस बेमतलब उनके बयान को तूल दे रही है. मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है.

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विधायक ने कहा, ‘मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है. पाकिस्तान और बांग्लादेश में तीन तलाक नहीं है. यह भाजपा का मसला नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने एक दिशा-निर्देश जारी किया था और भाजपा ने इसे लागू किया. इसमें गलत क्या है? तीन तलाक की पीड़िताएं भी हमारी बच्चियां हैं. बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो इस तरफ इंगित करती हैं.’ गुरुवार को विधानसभा में उन्होंने कहा था कि तीन तालक जैसी आसान तलाक प्रक्रियाओं के कारण भारत में महिलाओं की एक बड़ी संख्या को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है.

हालांकि कांग्रेस विधायक नरसिंह मिश्रा का कहना है कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है और उसके नेताओं ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल स्थिति को भड़काने के लिए किया. मिश्रा ने कहा, ‘भाजपा हर जगह सांप्रदायिक पार्टी के तौर पर जानी जाती है. हालांकि वह इस बात से इनकार करते हैं. वे एक समुदाय के खिलाफ ऐसे घृणित विषयों का उपयोग करते हैं जो राज्य में सांप्रदायिक तनाव की आग को और बढ़ा सकता है. कई चीजें हैं जिनका किताब में उल्लेख किया गया है. किताब में उनका उद्धरण किसी और परिप्रेक्ष्य में किया गया है. लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सदन में सब बोला जाए.’

बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार रात मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2019 को मंजूरी दी. इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन तलाक देने को अपराध करार देने वाला बिल कानून बन गया. मुस्लिम महिला (शादी पर अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 के कानून बन जाने से अब मौखिक, लिखित या किसी भी अन्य माध्यम से तीन तलाक देना कानूनन अपराध होगा. तीन तलाक लोकसभा में तीन बार पास होने के बावजूद राज्यसभा में खारिज हो चुका. विधेयक आखिरकार मंगलवार को उच्च सदन में पास हुआ था.

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