नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर की समान रूप से उपलब्धता और बिक्री सुनिश्चित करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए.
यह याचिका ‘जस्टिस फॉर राइट्स फाउण्डेशन’ नामक संगठन ने दायर की है. इस संगठन की ओर से पेश वकील ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद सरकार ने इससे बचाव के बारे में अनेक निर्देश और परामर्श जारी किए हैं जिनकी वजह से मास्क और हाथों को साफ रखने वाले सैनिटाइजर तथा लिक्विड सोप की कीमतों में इजाफा हो गया है.
याचिका में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उचित कीमत पर उपलब्ध कराने का केन्द्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है.
साथ ही याचिका में मूल्य नियंत्रण रखने और आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का प्रबंध देखने वाली प्रशासनिक एजेन्सियों को सरकार के तमाम आदेशों पर सख्ती से अमल करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।