रांचीः कहीं दिवाली पटाखा जलाना लोगों को महंगा न पड़ जाए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है कि दिवाली में रात 10 बजे के बाद अगर पटाखा जलाया गया तो एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही पांच साल की सजा का भी प्रावधान है. यह जुर्माना एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लगाया जायेगा. क्रिसमस और न्यू ईयर में सिर्फ 35 मिनट ही पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है. क्रिसमस और न्यू ईयर में रात के 11:55 बजे से 12:30 बजे रात तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं. जबकि दिवाली में रात के आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है.
सभी थाना प्रभारियों को सौंपी गई है जिम्मेवारी
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेट्री राजीव लोचन बक्शी ने बताया कि 10 बजे रात के बाद पटाखे फोड़ने वालों पर नजर रखने की जिम्मेवारी सभी थाना प्रभारियों को दी गई है. वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लिथियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, लीड और मरक्यूरी वाले पटाखे बेचे गये तो उस दुकान का लाइसेंस जब्त कर लिया जायेगा. साथ ही ऑनलाइन पटाखे खरीदने वालों पर भी नजर रखी जायेगी.
कहीं दिल्ली न बन जाये झारखंड
झारखंड कहीं दिल्ली न बन जाये. झारखंड के विभिन्न शहरों में बेंजिन, सल्फर डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है. सबसे भयावह स्थिति कोयलांचल की है. कोयलांचल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 2000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक हो गई है. पार्टिकुलेट मैटर (धूलकण सहित अन्य धातु) की मात्रा खतरे के निशान से 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर अधिक है. ओजोन की मात्रा 6.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर आंकी गई है. अगर ओजोन की मात्रा में वृद्धि हुई तो ऑक्सीजन में कमी हो जायेगी.