रांचीः राज्य के सभी सरकारी सेवकों राज्य प्रशासनिक सेवा, सचिवालय सेवा सहित सभी सरकारी सेवकों को अब सोना-चांदी व जमीन जायदाद का विवरण ऑनलाइन देना होगा. अब तक संपत्ति का विवरण देने की परंपरा मैनुअल रही थी. इस प्रक्रिया में फोर्थ ग्रेड के कर्मियों को अलग रखा गया है. समय पर संपत्ति का विवरण नहीं देने पर प्रोन्नति व एमएसीपी का लाभ बाधित होगा. कार्मिक ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
क्या है कार्मिक का आदेश
कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों (फोर्थ ग्रेड को छोड़कर) को प्रथम नियुक्ति के समय तथा हर तीन साल के अंतराल के बाद चल एवं अचल संपत्ति के विवरण को सौंपने का प्रावधान है.
इस प्रावधान के तहत अब ऑनलाइन विवरण देने के लिए मानव संसाधन प्रणाली के तहत ऑनलाइन मॉड्यूल को लागू करने का निर्णय लिया गया है. इस मॉड्यूल के तहत चल व अचल संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा के साथ 31 मार्च 2019 या इससे पूर्व समर्पित किए गए चल व अचल संपत्ति को अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
सभी स्थापना प्रभारी जिन्हें अपने अधीनस्थ कर्मियों का चल व अचल संपत्ति विवरण प्राप्त करना होता है, वह अपने विभाग के नोडल पदाधिकारी से एपीआर मैनेजर का रोल प्राप्त करेंगे. इसके माध्यम से चल एवं अचल संपत्ति विवरण के प्रबंधन का कार्य भी सुनिश्चत करेंगे.