नई दिल्ली: देशभर में 31 मार्च से BS-IV वाहनों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए BS-IV वाहनों पर दिए अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है.
कोर्ट ने नए फैसले के तहत कहा कि, 31 मार्च के बाद बिके BS-IV वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों को बेचने के लिए ऑटोमोबाइल डीलरों को लॉकडाउन अवधि के बाद 10 दिनों का समय देने के पहले के आदेश को वापस ले लिया और निर्देश दिया कि 10 दिनों के दौरान बेचे गए वाहनों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अदालत के आदेश के साथ “धोखाधड़ी” करने के लिए एसोसिएशन को फटकार लगाई है.