खास बातें:-
-
कॉपरेटिव बैंक के तत्कालीन एमडी रामोद नारायण झा की पूरी पेंशन की राशि होगी जब्त
-
पश्चिम सिंहभूम के सात आयरन ओर माइंस राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए होंगे आरक्षित
रांचीः राज्य सरकार ने खुदरा उत्पाद दुकानदारों को बड़ी राहत दी है. 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन की तिथि तक उत्पाद राजस्व को माफ करने का निर्णय लिया है.
इस दौरान जितने भी एक्साइज ड्यूटी हैं, वे माफ किए जाएंगे. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में कुल नौ एजेंडों को स्वीकृति दी गई.
पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई. कोडरमा मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जुड़े कर्मी गौतम प्रसाद के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की स्वीकृति दी गई.
मुख्यमंत्री के आदेशपालों के वर्दी क्रय के लिए 7000 रुपए निर्धारित किया गया. पूर्व में इसकी वार्षिक राशि 2500 रुपए थी. हाईकोर्ट के द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग से विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए हाईकोर्ट ऑफ झारखंड रूल्स फॉर वीडियो कांफ्रेंसिंग ऑफ कोर्ट्स 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई.
आईएएस अफसर की पत्नी की प्रतिनियुक्ती झारखंड में
झारखंड कैडर के आईएएस अफसर डॉ. बसारत क्यूम की पत्नी की प्रतिनियुक्ती झारखंड में करने की स्वीकृति दी गई. डॉ. बसारत की पत्नी जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं. इनके लिए अंतरराज्यीय प्रतिनियोजन के तहत झारखंड में पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ती की स्वीकृति दी गई.
साथ ही आगे के लिए स्कूली शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती की स्वीकृति देगा. वेजीफेड के तत्कालीन एमडी रामोदनारायण झा के संपूर्ण पेंशन की राशि जब्त करने की स्वीकृति दी गई.
झा के खिलाफ लगभग दो करोड़ रुपए की राशि के गबन का आरोप है. झा के द्वारा जितनी भी राशि का अपव्यय किया गया है, उसकी वसूली के लिए नीलामपत्रवाद दायर कर कार्रवाई भी की जाएगी.
सात आयरन ओर माइंस राज्य सरकार के उपक्रम के लिए आरक्षित
कैबिनेट की बैठक में पश्चिम सिंहभूम के सात लौह अयस्क माइंस राज्य सरकार के उपक्रम के लिए आरक्षित करने को स्वीकृति दी गई. इसमें रामेश्वर जूट मिल (बराईबुरू ) 258 हेक्टयर, निर्मल कुमार-प्रदीप कुमार (घाटकुरी)149 हेक्टेयर, पदमकुमार जैन(ठाकुररानी) 84 हेक्टेयर, मिश्रीलाल जैन(करमपदा) 202 हेक्टेयर, शाह ब्रदर्श(करमपदा) 233 हेक्टेयर, रूंगटा माइंस(घाटकुरी) 138 हेक्टेयर, और आर मेडिकल एंड कंपनी(करमपदा) 110 हेक्टेयर शामिल हैं.
यह है झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2018″ के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्वहित में माह मई एवं जून के उत्पाद राजस्व का लक्ष्य को वास्तविक उठाव के अनुरूप निर्धारित करने तथा दिनांक 22 मार्च 2020 से खुदरा उत्पाद दुकानों के लॉकडाउन रहने की तिथि तक के उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने की स्वीकृति दी गई.
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 (अवधि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.
मेडिकल कॉलेज कोडरमा के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के उपरांत संबंधित कर्मी श्री गौतम प्रताप, एमoटीoएसo के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की स्वीकृति दी गई.
माननीय मुख्यमंत्री के साथ संलग्न आदेशपालों के लिए वर्दी के क्रय हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 219/पेo दिनांक 10-07-2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
High Court of Jharkhand Rules for Video Conferencing for Courts, 2020 के गठन के निमित्त इस पर माननीय राज्यपाल महोदया का अनुमोदन प्राप्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखण्ड संवर्ग के पदाधिकारी डॉ बशारत कयूम की पत्नी श्रीमती मसरत जबीन, शिक्षिका, सरकारी मध्य विद्यालय, शेखमुकान जोन, क्वालीमुकाम, जिला-बंदीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय में अंतराज्यीय प्रतिनियोजन/प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी गई.
रमोद नारायण झा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, वेजफ्रेड, रांची/ तत्कालीन प्रबंध निदेशक, धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धनबाद, संप्रति सेवानिवृत्त उप निबंधक, सहयोग समितियां कार्यालय, संयुक्त निबंधक, सoसo, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के संपूर्ण पेंशन की राशि पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत स्थायी रूप से जब्त किए जाने की स्वीकृति दी गई.
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण की स्वीकृति दी