स्वास्थ्य विभाग के शव वाहन, एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को रोड टैक्स नहीं लगेगा
कैबिनेट में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रांची 02 जूलाई: विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। 22 जुलाई को शपथ ग्रहण, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों को सदन में रखने,वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन और शोक प्रस्ताव होगा। 23 से 26 जुलाई तक प्रश्न काल चलेगा। 23 जुलाई को 2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पर चर्चा होगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट में कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। माडा के लिये दो करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित शव वाहन, 108 एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रयुक्त वाहनों को अब रोड टैक्स नहीं लगेगा। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिये टर्न ओवर की जरूरत नहीं
राज्य सरकार ने झारखंड प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी 2014 में संशोधन कर दिया है। कैबिनेट ने उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत सामग्रियों की खरीद के लिये टेंडर में न्यूनतम टर्नओवर और अनुभव की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ मेटेरियल और प्रोडक्ट की जांच की जायेगी। इसके दायरे में अब 66 मेटेरियल आयेंगे। इसमें 35 मेटेरियल को और जोड़ा गया है। पहले 31 मेटेरियल ही इसके दायरे में थे। झारखंड जलसंसाधन संवेदक नियमावली में संसोधन को स्वीकृति दी गई। पहले सातश्रेणी के संवेदकों का रजिस्ट्रेशन होता था। अब चारश्रेणी के संवेदकों का रजिस्ट्रेशन होगा।
मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर रखे जायेंगे प्राध्यापक
पीएमसीएच धनबाद, एमजीएम जमशेदपुर के अलावा नये मेडिकल कॉलेज दुमका, पलामू और हजारीबाग में संविदा के आधार पर प्राध्यापक और सह प्राध्यापक रखे जायेंगे। इसके तहत 76 प्राध्यापक और 93 सह प्राध्यापक वाकिंग इंटरव्यू के जरीये एक साल के लिये संविदा पर नियुक्त होंगे। प्राध्यापकों को प्रति माह 164492 रुपये के साथ 20 फीसदी अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। वहीं सह प्राध्यापकों को प्रति माह 140016 रुपये के साथ 20 फीसदी अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
सतर्कता कमेटी का होगा पुनर्गठन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता के लिये सतर्कता समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्यस्तरीय समिति के अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री होंगे। जिला स्तर पर सांसद, प्रखंड में प्रखंड प्रमुख, नगर निकाय में मेयर, पंचायत में मुखिया, वार्ड में वार्ड पार्षद अध्यक्ष होंगे। सभी समितियों में सदस्यों का मनोनयन राज्य स्तर पर होगा। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के तहत जन वितरण दुकानदारों किरोसिन तेल पर मिलने वाला 50 पैसे प्रति लीटर कमिश्न अब जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन से भुगतान किया जायेगा। पहले ई-पॉश मशीन के प्रिंट स्लीप पर भुगतान होता था।
कैबिनेट के अन्य फैसले
श्रवाणी मेला में विधि व्यवस्था के लिये 15 जुलाई से 15 सितंबर तक 27 अस्थायी ओपी और 15 अस्थायी यातायात ओपी के गठन को स्वीकृति, जिसमें देवघर में 21 अस्थायी ओपी और 11 यातायात अस्थायी ओपी होगा। दुमका में छह ओपी और चार यातायात ओपी होगा।
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों के मानदेय के लिये झारखंड आकस्मिता निधि से चार करोड़ 71 लाख 54 हजार रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति।
लोकसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिये झारखंड आकस्मिता निधि से 55 करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति।
झारखंड माल सेवा कर अधिनियम 2017 के दर से संबंधित 29 जून 2017 को जारी अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति
झारखंड माल सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत आठ फरवरी को जारी अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति
कोडरमा के तिलैया -जयनगर- बगडौल 18.55 किलोमीटर सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति। भू-अर्जन सहित पुर्ननिर्माण कार्य में 41 करोड़, 34 लाख 61 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
देवघर में घिया मोड़-सारठ 10.753 किलोमीटर सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण की स्वीकृति। इसके चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिये 36 करोड़ 59 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।