हजारीबाग:- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति-पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है. बिना अनुज्ञप्ति- पंजीकरण के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा छः माह का कारावास एवं पांच लाख रु० की जुर्माना का प्रावधान है.
इस संबंध में अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद, सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों को अनुज्ञप्ति-पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए 9 मार्च 2021 को बरटांड चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में तथा 12 मार्च 2021 को बैंक मोड चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में कैंप का आयोजन किया जाएगा.
इस दौरान सभी खाद्य कारोबारी, जैसे- खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स, बूचड़खाना, मछली दुकान, अंडा दुकान, दूध दुकान, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले, दवा दुकान, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम, इत्यादि के संचालक, मालिक, प्रोपराइटर व पार्टनर इत्यादि उक्त कैंप में अनुज्ञप्ति-पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन समर्पित कर सकते हैं.