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झारखंड में हर साल बढ़ रहे हैं कैंसर के मरीज

by bnnbharat.com
February 21, 2021
in समाचार
झारखंड में हर साल बढ़ रहे हैं कैंसर के मरीज
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रांची: झारखंड में कैंसर के मरीजों की संख्या  हर वर्ष बढ़ रही है. तम्बावकू बेचने के लिए लागू नियम का भी उल्लंघन हो रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू जनित रोगों जैसे कैंसर, स्ट्रॉक और हृदय रोग आदि से होती है. झारखंड में 38.9 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते है. धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है. असमय लोग मृत्यु/अपंगता के शिकार हो जाते हैं. राज्य में हर वर्ष लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. तम्बाकू सेवन से सिर, गर्दन, गले और फेंफड़े की कैंसर के मामले सर्वाधिक है. 90 फीसदी ओरल कैंसर तम्बाकू के प्रयोग से होते है. इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जनमानस द्वारा तम्बाकू के उपयोग को सीमित करने की आवश्यकता है.

विभाग के अनुसार भारत सरकार द्वारा तम्बाकू उपयोग को नियंत्रित कर इससे होने वाले बीमारियों को बचाने के उद्देश्य से कोपटा – 2003 लागू किया गया है. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के उपयोग को रोकने, तम्बाकू की हानिकारक लत से बचने तथा तम्बाकू उत्पादन के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाया जाना है.

अवयस्कों एवं कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में तम्बाकू उत्पाद की विक्री करने वाली दुकानों पर टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना है. साथ ही, तम्बाकू उत्पादों के व्यापारियों/दुकानदारों को लाईसेंस /अनुज्ञप्ति /अनुमति प्राप्त कर इसका विक्रय करने का सुझाव दिया है.

अवयस्कों एवं किशोरों को तम्बाकू से दूर रखने के उदेश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक/नशीला प्रदार्थ तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है.

झारखंड में लागू कानून के अनुसार स्वास्थ्य के लिए खतरनाक किसी भी तरह का तम्बाकू उत्पाद एवं इसके हानिकारक प्रवृति के मदे्नजर किसी भी परिसर में सभी तरह के तम्बाकू उत्पाद (सिगार, सिगरेट, बीडी, नसवार सहित) का विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विर्निमान (किसी भी विधि द्वारा) बिना लाईसेंस /अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के नहीं किया जा सकता है. अब भी विभिन्न दुकानों /परिसरों में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री बिना लाईसेंस /अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के की जा रही है, जो कि नियम का उल्लंघन है.

विभाग के मुताबिक यदि कोई व्यापारी /दुकानदार/व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सभी लोगों को तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी/दुकानदार लाईसेंस /अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति प्राप्त कर तम्बाकू उत्पाद की बिक्री कर सकता है.

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