ग्वालियर: ग्राम ओहदपुर में वन क्षेत्र की भूमि का फर्जी तरीके से अनुबंध कर 10 लाख रुपए की राशि हड़पने वाले बिल्डरों के खिलाफ इंदरगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है.
इंदरगंज थाना पुलिस के मुताबिक, शुभम गेस्ट हाउस, भारत टॉकीज शिंदे की छावनी निवासी रश्मि शर्मा पत्नी विक्रम चौधरी उम्र 40 वर्ष द्वारा आवेदन देकर बताया गया कि बिल्डर महेश चंद्र जैन पुत्र हरीशचंद्र जैन निवासी डी 19-20 हरिशंकरपुरम और राजेंद्र सिंह तोमर पुत्र शिव सिंह तोमर निवासी ई 80 बलवंत नगर थाटीपुर द्वारा उनसे ग्राम ओहदपुर के सर्वे क्रमांको पर खुद के आधिपत्य की भूमि बताते हुआ उसमें से एक हजार वर्गफीट भूखंड बेचने का सौदा 30 अगस्त 2011 को दस लाख रुपए में किया गया था. इसके लिए उनके द्वारा विजया बैंक के चेक और नगद राशि ली गई.
साथ ही भरोसा दिलाया गया कि 15 माह के भीतर विक्रित भूमि की रजिस्ट्री करा दी जाएगी. किंतु 15 माह की अवधि गुजरने के बावजूद रजिस्ट्री संपादित नहीं कराई गई और संपर्क करने पर टालमटोल करने लगातार झूठे आश्वासन दिए गए.
तब प्रार्थी ने उक्त विक्रित भूमि की छानबीन की तो पता लगा कि राजस्व अभिलेखों में यह भूमि, महेश चंद्र जैन और राजेंद्र तोमर के आधिपत्य की न होकर आरक्षित वन क्षेत्र की है, तब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी से पीड़ित प्रार्थनी रश्मि शर्मा अपने पिता चंद्र मोहन शर्मा के साथ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराने इंदरगंज थाना पहुंची. जहां महेशचंद जैन एवं राजेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ धारा 420 एवं 34 के तहत 9 सितंबर को प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया गया है.