गोड्डा: पथरगामा के सेक्टर दंडाधिकारी-63 कनीय अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल गोड्डा मिथिलेश कुमार चौधरी के लिखित बयान पर आदर्श राजकीय कृत मध्य विद्यालय पथरगामा के सहायक शिक्षक आनंद रजक पर चुनाव आदर्श आचार संहिता में वर्णित अवयव और अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा लागू निषेधाज्ञा 144 द०प्र०स० का उल्लंघन का मामला पथरगामा थाना कांड संख्या 190/19 धारा 171 (बी), (1) 188 भा.द.वि और 123(1) आरपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
दर्ज प्राथमिकी और लोगों से मिली जानकारी के अनुसार 29 नवंबर को आनंद रजक की पत्नी एनसीपी के टिकट पर गोड्डा विधानसभा से चुनाव लड़ने हेतु नामांकन करने करने के बाद वापस होकर पथरगामा चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. माल्यार्पण के बाद आनंद रजक ने कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी विशेष का झंडा बांट रहा थे.
इन तमाम घटनाक्रमों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. वायरल वीडियो के आलोक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-एक ने सहायक शिक्षक आनंद रजक से स्पष्टीकरण की मांग की थी. आनंद रजक ने दिए गए स्पष्टीकरण में आरोप खारिज करते हुए निराधार बताया था।प्रखंड विकास पदाधिकारी सह चुनाव अधिकारी राजू कमल के निर्देश पर कनीय अभियंता मिथिलेश कुमार चौधरी ने वायरल वीडियो का अवलोकन कर अंबेडकर प्रतिमा के आसपास के दुकानदार राजेश कुमार भगत, दीपक कुमार,शिवम कुमार,सुशील कुमार भगत आदि से पूछताछ की तो सब ने इस घटना की पुष्टि की.