27 नवंबर को जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
रांची: अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को सीबीआई की ओर जवाब सौंप दी गयी.
सीबीआई की ओर से आज अदालत में सॉफ्ट कॉपी सर्व की गई और 24 नवंबर को हार्ड कॉपी भी दी जाएगी. आरजेडी अध्यक्ष की जमानत याचिका पर 27 नवंबर को सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को 23 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा था, उसी आलोक में जवाब दिया गया है.
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पहले सप्ताह में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब सौंपने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी.अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की थी.
लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उन्होंने अपनी याचिका में अदालत को बताया है कि उनकी हिरासत की अवधि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दी गयी सजा की आधी अवधि पूरी हो गयी है और वे विभिन्न बीमारियों का सामना कर रहे है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.
ज्ञातव्य हो कि लालू प्रसाद प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा दी है. अदालत में उन्हें 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा दी है. पूर्व में लालू प्रसाद यादव को चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिल गयी है और यदि इस मामले में भी 27 नवंबर को जमानत मिल जात है, तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता हैं.