नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. नया नियम आज से लागू हो गया है. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दी थी जिसका शासनादेश जारी किया गया है. इसके तहत राज्य में अब गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ेगा. अगर आप दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार में एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.
ड्राविंग लाइसेंस के बारे में गलत जानकारी देने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना होगा. इसी तरह पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहले 500 रुपए पहली बार और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए था. वहीं अब पहली बार तो 500 रुपए ही जुर्माना रहेगा तो दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा. एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मोडिफाइ कराने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
किस गलती पर कितना लगेगा जुर्माना…
- पहली बार वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करते हुए कोई पकड़े जाने पर 1 हजार रूपये जुर्माना लगेगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा.
- एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
- वाहन को गलत ढंग से मोडिफाइ कराने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
- पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा.
- बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1,000 का जुर्मान होगा.
- बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा.
- अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जो अब 2000 रुपए कर दिया गया है.
- ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर अब 10,000 जुर्माना देना होगा.
- फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर भी 10,000 का जुर्माना होगा.
- निर्धारित स्पीड से तेज गाड़ी चलाने पर 2,000 और कॉमर्शियल वाहनों पर यही जुर्माना 4,000 होगा.
- बाइक पर ट्रिपल लोडिंग पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
- बेवजह हॉर्न बजाने पर पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 का जुर्माना होगा.
- बिना बिमा के गाड़ी चलाने पर 2000 का जुर्माना होगा.
- राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार 5000 जुर्माना होगा.