रांची: 70 एमएम के पर्दे पर सिनेमा का आनंद लेने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है. कोरोना संक्रमण के कारण पिछले सात महीने से बंद पड़े देश भर के सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे. हालांकि इस दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को ये ऐलान करते हुए सिनेमा हॉल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी किए हैं. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से विचार विमर्श कर गंभीरता से SOP तैयार की गई है.
सिनेमा हॉल में उनकी कुल क्षमता के 50 फीसदी दर्शकों को ही बैठाने की अनुमति होगी और सभी लोगों को मास्क लगाकर रहना होगा. सरकार का कहना है कि फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों, सिनेमा हॉल के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर ही ये SOP जारी किए गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हाल खोलने की अनुमति दे दी थी. जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से विचार विमर्श कर ये SOP जारी किए हैं.
करने होंगे ये 10 काम:
1. सिनेमा हॉल के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ 50 फीसदी सीटों पर ही दर्शक बैठ सकेंगे. यानी एक सीट छोड़कर एक दर्शक को बैठाने की अनुमति होगी. खाली सीट पर निशान लगाना अनिवार्य होगा.
2. सिनेमा हाल के भीतर हाथ धोने और सैनिटाइजर का प्रबंध करना होगा.
3. सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया जाएगा.
4. हर दर्शक का बुखार मापा जाएगा.
5. टिकट बेचने के लिए अधिक काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा.
6. खाने पीने का सामान पैक्ड ही मिलेगा और उसके भी अधिक काउंटर खोले जाएंगे.
7. सिनेमा हॉल के स्टाफ की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. उन्हें हाथों के दस्ताने, पीपीई किट और मास्क आदि उपलब्ध कराए जाएंगे.
8. सिनेमा हॉल को पूरी तरह से डी-सेनिटाइज करने के इंतजाम किए जाएंगे.
9. हर शो के बाद ऐसा करना जरूरी होगा. हाल के भीतर तापमान भी 24 से 30 डिग्री के बीच रखा जाएगा.
10. सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में हवा का इंतजाम करना होगा. हर शो से पहले और मध्यांतर में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों की एक मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी.
Also Read This: