रांची: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगते हुए तमाम तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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डॉ कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. अतः सार्वजानिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है.
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.