रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सजायाफ्ता मिथुन कुमार को पीएम केयर्स फंड में 25 हजार रुपये जमा करने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत प्रदान कर दी. जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जमानत प्रदान कर दी.
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प्रार्थी मिथुन कुमार पर जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में मारपीट और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया था. निचली अदालत ने इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद मिथुन को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनायी थी. इस आदेश के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की है. अपील के बाद एक आवेदन देकर अदालत से निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए जमानत देन का आग्रह किया. अदालत को बताया गया कि वह तीन साल से जेल में है. इसके बाद अदालत ने सशर्त जमानत प्रदान कर दी.
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