गुना: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि तहसील आरोन क्षेत्रांतर्गत कस्बा आरोन अयोध्या बस्ती वार्ड क्र 14, नगरपालिका गुना क्षेत्रांतर्गत विंध्यांचल कॉलोनी, मथुरा नगर वार्ड 23, तहसील राघौगढ़ क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र. 10 होली चौक कस्बा राघौगढ़, नगरपालिका गुना क्षेत्रांतर्गत चौधरन कालोनी वार्ड 16, गुलाबगंज वार्ड 32 तथा हनुमान कालोनी वार्ड 27 में कोरोना महामारी से पीडि़त व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.
संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाना अत्यावश्यक है. कोरोना संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थल के आस-पास संक्रमण से महामारी फैलने का अत्यधिक सम्भावना है. भारत सरकार गृह विभाग के आदेश के परिप्रेक्ष्य में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए उक्त चिन्हित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.
जारी आदेश में उन्होंने उक्त कंटेनमेंट क्षेत्रों में आगामी आदेश तक बिना आदेश घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है. आवश्यक सेवाओं के लिए पास जारी किए जाएंगे. पास धारकों को कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सुविधा देने की व्यवस्था होगी.
दूध, सब्जी, किराना आदि निर्धारित दर पर देने के इच्छुक प्रतिष्ठान डिप्टी कलेक्टर आर.बी. सिण्डोस्कर (मोबाईल नंबर 9425361201), तहसीलदार राघौगढ़ सिद्धार्थ भूषण शर्मा (मोबाइल नंबर 9665410055) एवं तहसीलदार आरोन (मोबाइल नंबर 8770781935) को अनुमति पत्र जारी करने हेतु आवेदन कर सकेगें.
नगर पालिका/ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य, विधुत विभाग, राजस्व, पुलिस विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा. जारी आदेश उक्त क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन अथवा इस जोन में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा.
जारी आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता 1861 की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. जारी आदेश कंटेनमेंट जोन की निर्दिष्ट सीमा क्षेत्रों में आगामी आदेश तक लागू रहेगा.