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संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद लेस्लीगंज के चिन्हित स्थानों में बना कंटेनमेंट जोन

by bnnbharat.com
July 31, 2020
in Uncategorized
मुजफ्फरपुर: शहरी क्षेत्र में बने 23 और कंटेनमेंट जोन, जानें किन क्षेत्रों को किया गया प्रतिबंधित
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डालटनगंज: पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कोविड-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत लेस्लीगंज प्रखंड के कुराईन पतरा पंचायत के ढेला ग्राम में चिन्हित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है.

उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों  में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है. ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके. उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी लेस्लीगंज

एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा उन्होंने कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने तथा गांव में लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दिया.

इसके अलावा ’ उन्होंने कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत ’आरोग्य सेतु ऐप  डाउनलोड करना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्रीध् एग्जिट होगा. तथा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि भी की जाएगी.

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश की अनुमति सिर्फ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ, एसेंशियल सप्लाईज की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत वाहन चालक या डिलीवरी ब्वॉय तथा बिजली, पानी, सप्लाई, साफ सफाई हेतु प्राधिकृत मैन पावर को होगी. इसके अलावा आवश्यकता अनुसार वाहन तथा प्रशासनिक वाहन  एंबुलेंस,शव वाहन,अग्निशमन वाहन इत्यादि का भी प्रवेश अनुमन्य होगा.

उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहे. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा तथा कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकानें तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे.

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