मेदिनीनगर: उपायुक्त शशि रंजन ने कोविड-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम के काशीनगर मुहल्ले में स्थित वार्ड नंबर 18 तथा नावाहाता (सेवा सदन के सामने) में स्थित वार्ड नंबर 29 के चिन्हित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है.
उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है. ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके.
उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर, एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे.
इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने तथा लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री- एग्जिट होगा तथा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि भी की जाएगी.