रांची: राज्यसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने के मामले में आरोपी आईपीएस अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है. इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 1990 बैच के भा.पु.से के अधिकारी अनुराग गुप्ता के विरूद्ध झारखंड में संपन्न राज्यसभा चुनाव 2016 के दौरान पद का दुरुपयोग कर वोटरों के मताधिकार का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव प्रभावित करने के आरोप में प्रथम दृष्टया सत्य पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (आचार) नियमावली 1968 के नियम-5(1), 5(4) के उल्लंघन के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित ली गयी है. विभाग द्वारा इस मामले में 13 अप्रैल 2019 को ही कार्यवाही संचालित की गयी है.
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अनुराग गुप्ता द्वारा उक्त कार्य पर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है. यह आचाल अखिल भारतीय सेवाएं(आचार) नियमावली 1968 के नियम-3(1) के प्रतिकूल है. इस आरोप की गंभीरता के मद्देनजर ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 निर्वाचन अवधि में अनुराग गुप्ता को राज्य से बाहर रहने का निर्देश दिया था. इस कारण राजनीतिक तटस्थता के उल्लंघन संबंधी आरोप की संवेदनशीलता के मद्देनजर अनुराग गुप्ता, अपर पुलिस महानिर्देशक अपराध अनुसंधान विभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन की अवधि में अनुराग गुप्ता का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रांची होगा. अनुराग गुप्ता को निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था. जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की जांच तथा निर्देश के बाद 29 मार्च 2018 को रांची के जगन्नाथपुर थाना में अनुराग गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 बी और 171 सी के तहत एफआईआर दर्ज है. चुनाव आयोग ने एफआईआर करने के अलावा एडीजी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्देश दिया था.