गोड्डा: पुलिस अधीक्षक गोड्डा शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल के द्वारा गोड्डा जिलेवासियों को सूचित किया जाता है कि COVID-19 के पीड़ित, प्रभावित व्यक्तियों, उनके रिश्तेदारों के नाम पता फोटो अथवा इलाज करने, करवाने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, फोटो इत्यादि किसी भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया से प्रकाशित, प्रचारित करना कानूनी अपराध है.
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ऐसा करने वालों के विरुद्ध धारा 3 ऐपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (झारखंड ऐपीडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 की धारा 19 के साथ पठित) तथा भारतीय दंड विधान 1860 की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही किया जायेगा.