नई दिल्ली: कोरोना संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की नजर है. सरकार गरीबों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. लिहाजा सरकार गरीबों के लिए सरकार 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने जा रही है. ये पैसा गरीबों के सीधे अकाउंट में भेजा जाएगा. किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे. हर गरीब को अगले तीन महीनों तक 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त से मिलेगा. यानी प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को ये लाभ मिलेगा. ये पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन से अतिरिक्त सुविधा होगी. इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों जैसे योद्धाओं का बीमा 50 लाख का होगा. इस तरह 20 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये बीमा कवर दिया जाएगा.
इससे 36 घंटे पहले भी वित्त मंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं:
- अगर आपको Income Tax 31 मार्च 2020 को भरना था तो अब 30 जून 2020 तक भर सकते हैं. तारीख बढ़ाई गई है.
- अगर आपका आधार और PAN लिंक नहीं हुआ है तो अब 30 जून 2020 तक लिंक करा सकते हैं.
- विवाद से विश्वास योजना के तहत आपको अब 30 जून तक 10 % एडिशनल टैक्स नहीं देना है उसके बाद देना है.
- अपील या कोई और विवाद के चलते आपको 20 मार्च से 29 जून तक मामला सैटल करना था उसके लिए अब 30 जून लास्ट डेट है.
निर्मला सीतारमण की वो बातें जो इस संकट के बीच आपको थोड़ी राहत देंगी
- एडवांस टैक्स के देरी से पेमेंट के लिए 30 जून तक का सैंपल करना था उसमें केवल 9% का ब्याज देना है बजाए 12%,18% के.
- GST देने वाले जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ सालाना है उनको GSTR-3B फाइल करना है वो 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं. उनको लेट पेनाल्टी नहीं देनी पडेगी.
- कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसे चुनने के लिए जून 2020 तक समय बढ़ाया गया है. पेमेंट की लास्ट डेट भी जून 2020 तक होगी.
- फाइनेंशिल सेक्टर में 3 महीने की ढील दी गई है.
- डेबिट कार्ड वाले किसी और बैंक एटीएम से पैसे निकालेंगे तो उन्हें 3 महीने तक कोई चार्ज नहीं देना होगा.
- डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर चार्ज कम देना होगा. खाते में मिनिमम बैलेंस रखने पर छूट होगी.
- कंपनियों को कॉरपोरेट मामलों में कई तरह की राहत दी है, जिनमें कई तरह के फॉर्म, रिपोर्ट भरने में सितंबर तक की छूट दी गई है.
- IBC नियमों के तहत कंपनियों के डिफॉल्ट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है. वही दिवालिया घोषित करने के नियम में ढील दी गई है.
- विदेश से झींगा मछली इंपोर्ट करने वालों का लायसेंस अभी खत्म भी हो रहा हो तो 3 महीने तक वो इंपोर्ट करते रहेंगे. कंसाइनमेंट एक महीने लेट हो रहा हो तो भी मान्य होगा.