रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर शुक्रवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर इस वर्ष ऑनलाइन पूजा की जाए. इस मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की थी.
सांसद ने जनहित याचिका दायर कर मेला आयोजित किये जाने और देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा एवं दर्शन के लिए मंदिर का पट खोलने की मांग की थी.
याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय ने 30 जून को की थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसले में कोर्ट ने मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी. ऑनलाइन पूजा के आयोजन को मंजूरी दे दी है.