रांची: झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव 2019 के मतदान तिथि को संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लोक प्रतिनिधितत्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है. मुख्य मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, झारखंड रांची के पत्र के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची द्वारा निम्नांकित निदेश जारी किए गए हैं.
1. किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा.
2. लोक प्रतिनिधितत्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी.
3. यादि कोई नियोजिक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा नियोजक जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा.
4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा हो सकता है.
5. दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी एवं आकस्मिक कर्मी भी अवकाश एवं मजदूरी के हकदार होंगे.
आदेश का उल्लंघन कानून के सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा.