हजारीबाग: सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले पर निर्णय के आलोक में हजारीबाग जिले में सांप्रदायिक सौहार्द एवं विधि व्यवस्था को लेकर प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. शनिवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता को संयुक्त रूप से उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने संबोधित किया. मौके पर उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में सांप्रदायिक सौहार्द एवं विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए एहतियातन धारा-144 लागू कर दी गई है.
यह निषेधाज्ञा सोशल मीडिया पर भी लागू रहेगी. उन्होने कहा कि सोमवार को जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है साथ ही संवेदनशील इलाकों में स्थित शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया. पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है. वहीं संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सतर्कता के साथ निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि में पड़े संदेहास्पद वस्तु की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम के नं. 06546-265233/264159 एवं नियंत्रण कक्ष के व्हाट्सएप्प नम्बर 8002529349 पर दें.
उन्होंने जिलेवासियों से अपनी जिम्मेवारी निभाने, खासकर सार्वजनिक स्थलों पर सतर्कता बरतने, अफवाहों से बचने, बेवजह एवं आपत्तिजनक प्रतिक्रिया से परहेज करने की अपील की.
मौके पर पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल ने कहा कि जिला पुलिस किसी भी स्थिति से निबटने के लिए पूरी तरह तैयार है. विधि व्यवस्था संधारण के लिए सीआईएसएफ की 5 कंपनिया, सीआरपीएफ की 1, रैपिड एक्शन फोर्स, बाहर से आये पुलिस बलों को तैनात किया गया है.
वहीं सभी डीएसपी व थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं. शांति भंग करने की स्थिति में असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निबटा जाएगा. वहीं संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्ती बढ़ाई गई है तथा सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है.
क्षेत्रीय स्तर के मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है. शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों सहित सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है. जिले में असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर 500 से अधिक लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है.