देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं संभावित प्रसार की रोकथाम के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर एवं मधुपुर को निर्देश दिया है. संबंधित पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा को सख्ती से लागू कराए. निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई करें. किसी भी परिस्थिति में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो इसे सुनिश्चित करने की बात कही गयी है.
इसके अलावा वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देश पर 31.07.2020 तक लाॅकडाउन की घोषणा पूरे राज्य में की गई है. ऐसे में संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से तत्काल किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों या मांगलिक अनुष्ठानों यथा-विवाह यज्ञोपवित, गृहप्रवेश, जन्मदिन, विदाई समारोह, स्वागत समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास, खेल समारोह, आम सभा का संबोधन आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश दिया गया है. इस क्रम में जिलान्तर्गत मैरिज हाॅल, बैेंक्विट हाॅल, कम्युनिटी हाॅल, स्टेडियम आदि की बुकिंग को भी प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है.