दुमका: उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुधवार को की गई. उपायुक्त द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव, रोकथाम आदि पर विशेष रूप से चर्चा की गई.
उपायुक्त ने कहा कि अक्सर देखा जा रहा है कि लोग कंटेनमेंट जोन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कंटेनमेंट जोन अंतर्गत कोविड-19 व्यक्ति के स्वस्थ होने एवं नए मामले नहीं आने तक किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित है.
उपायुक्त ने एसडीओ को निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन अंतर्गत जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं. उनपर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करें. वाहनों को जब्त कर लें.
कंटेनमेंट जोन अंतर्गत दुकाने खोलना भी प्रतिबंधित है. खुला पाए जाने पर दुकानों को सील कर दें एवं दुकानदार पर एफआईआर दर्ज करें. उपायुक्त ने कहा कि लोग जागरूक होने के बावजूद ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, यह बेहद दुखद है.
उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मरीज के ठीक होने तक एवं नए मामले सामने नहीं आने तक घर से बाहर नहीं निकले.
उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हर एहतियाती कदम उठाए. संक्रमित व्यक्तियों को स्वस्थ्य होने तक व संक्रमण से बचाव के लिए बेहतर दिशा में कार्य करें.
कोविड-19 के मरीज यदि होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं. इसके लिए मरीज को पॉजिटिव निकलने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद होम आइसोलेशन के लिए अपने क्षेत्र अंतर्गत इंसिडेंट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को व्हाट्सएप या मेल के जरिये आवेदन देंगे. इंसिडेंट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारी कोविड-19 के मरीज के घर की तहकीकात करने के उपरांत आगे की कार्रवाई करेंगे.
उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्धारित एसओपी को फुलफिल करने के उपरांत ही मरीज को होम आइसोलेशन में रहने की परमिशन दी जाएगी.
बैठक में अपर समाहर्त्ता सुनील कुमार, प्रशिक्षु आईएएस दीपक कुमार दुबे, अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो, सिविल सर्जन अंतन झा, जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी एवं अन्य उपस्थित थे.