रांची: धनबाद जिले के बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को पड़ोसी डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने और जमीन कब्जा करने के मामले में भी मंगलवार को अदालत से झटका लगा है. कोर्ट में विधायक को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है. विधायक के अधिवक्ता जीतेन्द्र कुमार की दलिल सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बार-बार अदालत से वारंट पर स्थगन आदेश देने का आग्रह किया. कोर्ट बचाव पक्ष की दलील से सहमत नहीं हुआ. कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी समर्पित करने के लिए दस दिनों का समय दिया है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने विधायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में भी अग्रिम जमानत की याचिका लंबित है. इस मामले में भी केस डायरी तलब की गई है. 3 मार्च को सुनवाई होनी है. विधायक अपनी ही पार्टी भाजपा की महिला पदाधिकारी के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है.
Also Read This: मारपीट मामले में तीन को भेजा गया न्यायिक हिरासत में