सुभाष प्रसाद सिंह
जामताड़ा: जामताड़ा जिला के 08 नाला विधानसभा, 09 जामताड़ा विधानसभा एवं 14 सारठ (अंश) विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य संपन्न कराने को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया.
इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गणेश कुमार ने कहा कि 20 दिसंबर 2019 को मतदान की निर्धारित तिथि को प्रातः 7:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 बजे अपराहन तक मतदान का कार्य संपन्न होगा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान से संबंधित प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध है.
जामताड़ा जिला अंतर्गत दिनांक 18/12/ 2019 को अपराहन 4:00 बजे के उपरांत किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं किया जाएगा, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, ध्वनि विस्तार यंत्र, पब्लिसिटी बोर्ड, टेबल कुर्सी, बैनर पोस्टर का उपयोग नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा. चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाई की जाएगी.