बिहार(मुंगेर): जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजेश मीणा ने जिले में बने प्रशिक्षण केंद्र वज्रगृह सह मतगणना केंद्र, वाहन कोषांग आदि का निरीक्षण किया. उन्होंने प्रशिक्षण कोषांग के मास्टर ट्रेनरों द्वारा बताए जा रहे विभिन्न प्रपत्र को बारीकी से देखकर उनसे पूछताछ की. उन्होंने ट्रेनरों से कहा कि तीनों विधानसभा क्षेत्र के सीटिंग प्लान व कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य है. उन्होंने वज्रगृह में तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित ईवीएम संग्रहण के कमरे की बारीकी से जांच की. जहां हर कमरे में मार्किंग, विद्युत, कमरे की सही प्रकार से सीलिंग आदि के निर्देश दिए.
मतगणना कक्ष का निरीक्षण किया व उन्होंने टेबलो के लिए निर्धारित स्थलों की मार्किंग का मुआयना किया. वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर एग्जिट पोल को लेकर निर्देश दिए हैं. जिसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उप धारा 1व उप धारा 2 के तहत 28 अक्टूबर की सुबह 7:00 बजे से 7 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक के बीच चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन व मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार प्रतिबंधित होगा. धारा 126, 1ख के तहत संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति तक वह 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले पर ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के परिणामों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा.