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अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल दण्डाधिकारी, ने सिमडेगा जिला में लागू किया धारा 144
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दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- अनुमण्डल दण्डाधिकारी कुंवर सिंह पाहन के द्वारा जारी आदेश
सिमडेगा: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज दिनांक 19 मार्च 2020 को अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा कुंवर सिंह पाहन द्वारा पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू करने के साथ ही आम लोगों से भी वायरस से बचाव हेतु अपील की गई है. निम्न बिंदुओं पर अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है.
1. विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा Novel Corona Virus Disease (COVID-19) के संक्रमण को वैश्विक महामारी ;च्ंदकमउपबद्ध घोषित कर दिया गया है.
2. COVID-19 के कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तीव्र गति से फैलने के कारण पुरी दुनिया में अबतक 8000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा काफी संख्या में उक्त वायरस से लोग प्रभावित हैं.
3. यह संक्रमित बीमारी एक पिड़ीत व्यक्ति के सम्पर्क से दूसरे स्वस्थ्य व्यक्ति तक बहुत ही तीव्र गति से पहुंच रही है. इस वायरस से बचाव हेतु अभी तक किसी भी प्रकार का वेक्सीन तैयार नहीं किया गया है. साफ-सफाई, सावधानी, सतर्कता एवं जागरूकता से ही इसके फैलने की प्रतिशत को कम किया जा सकता है.
4. पूरे विश्व में इसके रोकथाम को लेकर विभिन्न प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं.
5. वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी COVID-19 से प्रभावित देशों से आये हुए यात्रियों के स्वास्थ्य की सतत् निगरानी करते हुए इन यात्रियों को 14 दिनों तक संबंधित अस्पताल में क्वारंटाइन किया जाना है.
6. इस दौरान यदि किसी व्यक्ति के उक्त वायरस की संक्रमण का कोई लक्षण नजर आते हैं तो उनकी सेम्पल को प्रयोगशाला में जांच कराते हुए उनका उपचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस बीमारी के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके.
7. इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए Epidemic Disease Act-1897 के आलोक में राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या 61(13) दिनांक 16.03.2020 द्वारा The Jharkhand Epidemic Disease 2020 Disease (COVID-19) Regulations-2020 जारी कर दिया गया है.
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8. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 62(13) दिनांक 16.03.2020 के द्वारा झारखंड के सभी उपायुक्तों को कोरोना वायरस-19 से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत की गयी है, जिसमें दिनांक 14.04.2020 तक सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, जनता दरबार, सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु आरक्षित स्थल, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, क्लब, व्यायामशालाएं, संग्रहणालय आदि को बंद कर दिये गये हैं.
उक्त आलोक में इस प्रकार के संक्रमण से संदिग्ध व्यक्तियों को घर/संस्थान में संगरोधक रखा जाय एवं विधिवत जांच/उपचार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार चिकित्सा विशेषज्ञ के द्वारा कराया जाय. इस समय लोगों के जीवन एवं स्वास्थ्य को देखते हुए COVID-19 के रोकथाम एवं बचाव के उपाय की समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है. ऐसे गंभीर स्थिति से निपटने एवं लोगों की जान एवं स्वास्थ्य की रक्षा करने की उद्देश्य से पूरे सिमडेगा जिला में धारा 144 लगाना अतिआवश्यक प्रतीत होता है.
अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से संतुष्ट होकर मैं, कुंवर सिंह पाहन, (झा.प्र.से) अनुमंडल दण्डाधिकारी, सिमडेगा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सिमडेगा जिला क्षेत्रान्तर्गत में एक पक्षीय आदेश पारित करता हूं.
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यदि कोई व्यक्ति कोरोना-19 से पीड़ित है या कोई COVID-19 से पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्रों में प्रवेश किया हो तो वे व्यक्ति इसकी शीध्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे. संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीध्र जिला स्तरीय/प्रखण्ड स्तरीय/पंचायत स्तरीय चिकित्सालयों को सूचित करेंगे. यदि आवश्यक हो तो भौतिक परीक्षण, कोरेनटाईन, आईसोलेशन एवं ट्रीटमेंट हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे.
यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन एवं आवश्यक वांछित सूचना ससमय उपलब्ध कराने में असहयोग करते हैं तो उन्हें प्च्ब् 1860 के धारा 270 के तहत् एवं CRPC-1973 के धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
यदि गृह स्वामी या परिसर के स्वामी या परिवार के स्वामी या धारक यथाशीध्र अपने नजदीक के चिकित्सालयों को सूचित करेंगे कि उनके यहां वैसे व्यक्ति जो COVID 19 से पीड़ित है या जो बाहर से आये हुए हैं जहां covid-19 गंभीर रूप से फैला हुआ हो. साथ ही, वैसे व्यक्ति को शीध्र चिक्त्सिालयों के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराएंगे एवं पूरे परिसर को सेनिटाईज करेंगे. यदि उपरोक्त सूचनाओं को जनबूझकर दबाने/छुपाने का प्रयास करेंगे तो संबंधित को प्च्ब् 1860 के धारा 270 के तहत् एवं ब्तचब 1973 के धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
यदि कोई covid-19 से पीड़ित या कोरेनटाईज या आसोलेशन वार्ड में भर्ती व्यक्ति बिना कोई सूचना दिये चिकित्सालयों से भाग जाते हैं तो वैसे व्यक्ति पर भी जांच अपेक्षित सहयोग नहीं करने या दिशा-निर्देश का अवहेलना करने के आरोप में प्च्ब् 1860 के धारा 270 के तहत् एवं CRPC 1973 के धारा 144 के उल्लंघन के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
यदि को COVID-19 से पीड़ित या सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति नाबालिक हो तो उनके माता-पिता या परिवार के व्यस्क व्यक्ति ही आवश्यक दिशा-निर्देश का अनुपालन करने हेत जिम्मेदार माने जाएंगे.
यदि कोई व्यक्ति COVID-19 के समंक्रमण का संदिग्ध प्रतीत होता हो तो संक्रमण के लक्षण के अनुसार अपने सारी जानकारी का खुलासा नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में करें एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आवश्यक सहयोग करें.
COVID-19 के संक्रमण से संबंधित किसी प्रकार का सोशल मिडिया यथा वा्टसएप, फेसबुक, ट्युटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से अनावश्यक अफवाह न फैलायें अन्यथा गलत अफवाह फैलाने के आरोप में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आई.टी एक्ट के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
किसी भी गैर सरकारी प्रयोशाला को कोविड-19 जांच करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया गया है. सभी सेम्पल का जांच भारत सरकार या झारखंड सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रयोगशाला में ही किया जाना है.
किसी भी प्रकार का भय का महौल जैसे खाद्य साम्रगी की कमी, दवा की कमी, भ्ंदक की कमी, कोरोना के वायरस से पिड़ीत व्यक्ति के गलत सूचना आदि के बारे में जिले के अन्दर अनावश्यक प्रचार-प्रसार करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगाी.
संपूर्ण सिमडेगा जिले के अन्दर किसी भी स्थान में अधोहस्ताक्षरी के बिना अनुमति से सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे.
यदि कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित किसी व्यक्ति को जानकारी प्रापत करनी है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के हेल्प लाईन संख्या 011-23978046 तथा डाॅ. अध्ययन शरण सदर अस्पताल सिमडेगा के मोबाईन नं0 9608899975, Distric Epidemiolosit एवं आकस्मिक नियंत्रण कक्ष, सिमडेगा के दूरभाष नं0 06525-225106, 226430, 225087 एवं टाॅल फ्री नं. 18003456554 पर सम्पर्क कर सकते हैं.
उपरोक्त विन्दुओं के अनुपालन/आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्च्ब् 1860 के धारा 188 के तहत् कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगाी.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 19.03.2020 से लागू किया जाता है जो दिनांक 15.04.2020 तक प्रभावी रहेगा, यदि इसके पूर्व अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस आदेश को वापस न लिया जाए तो अगले आदेश तक इसका विस्तारण सिमडेगा जिला सीमा के अन्तर्गत प्रभावी रहेगा.
यह आदेश आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के अधीन जारी किया गया.