लखीसराय: लखीसराय जिला पदाधिकारी ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाने को जारी किए आदेश. जारी आदेश में जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध है एवं गुटखा सेवन पर प्रतिबंध वर्तमान में लागू है.
तंबाकू एवं सिगरेट के सेवन के उपरांत यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के प्रबल संभावना है. इसके संबंध में जिले में एक सप्ताह तक सघन छापेमारी अभियान संचालन एवं विभिन्न धाराओं के तहत चालान काटकर राशि वसूल करा जाना आवश्यक है.
अतः 3 जून से लेकर 10 जून तक नगर क्षेत्र एवं प्रखंड क्षेत्र के नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ थाना अध्यक्ष संयुक्त रूप से अपने-अपने क्षेत्र में तंबाकू एवं सिगरेट सेवन के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में सघन छापेमारी कर चालान काटना सुनिश्चित करें.