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दवा दुकान को छोड़ रात्रि 8 बजे के बाद नहीं खोलें दुकानेंः उपायुक्त

by bnnbharat.com
April 8, 2021
in समाचार
25 मामलों में मुआवजा भुगतान का निर्देश
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मेदिनीनगर:- पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि रात्रि 8 बजे के बाद सभी दुकान-प्रतिष्ठान बंद करना सुनिश्चित करें. दवा दुकान को छोड़कर एक भी दुकानें खुली नहीं रहनी चाहिए.
इसके लिए सभी का सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है. सभी को सरकारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करना है. उपायुक्त आज समाहरणालय सभागार में कोविड-19 की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन के संबंध में आवश्यक विचार-विमर्श कर रहे थे. बैठक में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार भी थे.   
उपायुक्त ने एक ओर जिले के पदाधिकारियों को कोविड-19 के गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया. वहीं दूसरी ओर चैम्बर, होटल, रेस्टोरेंट के संचालकों एवं धर्म धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों को गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया.   
उपायुक्त ने कहा कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें. साथ ही दुकान/प्रतिष्ठान संचालक अपने दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने हेतु गोल घेरा एवं रस्सी बांधने का कार्य करें और अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगने दें.   उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ते प्रसार को देख सभी को सावधान एवं सतर्क रहने की जरूरत है. इसके लिए फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं सेनिटाइजर का उपयोग अति आवश्यक है. दुकानदार अपनी दुकानों में भी सेनिटाइजर रखें. अपनी दुकानों/ प्रतिष्ठानों के सामने कोविड-19 की संक्रमण से बचाव हेतू जागरूकता संदेश लगवाना सुनिश्चित करें.  45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण हेतू सघन अभियान चल रहा है. ये आयुवर्ग के लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और टीका लगवायें. उन्होंने कहा कि होटल/ बैंक्वेट हॉल में शादी व श्राद्ध कर्म की अनुमति है. शादी में 200 से अधिक लोगों को शामिल नहीं होने दें . इसी प्रकार श्राद्ध कर्म में 50 से अधिक लोगों को शामिल नहीं करें. बस, ऑटो, टेंपो आदि सार्वजनिक वाहनों में गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित मानक के अनुसार ही यात्रियों को बैठाना सुनिश्चित करायें.   धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ पर पाबंदी नहीं है, लेकिन भीड़ न लगने दें. सामाजिक दूरी का पालन करे और मास्क लगाने की अनिवार्यता रखें.  
पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि रात्रि 8 बजे के बाद दुकान खुले रहने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में 8 बजे के बाद दुकानों को नहीं खोलें. उन्होंने कहा कि जुलूस, प्रोसेशन, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी है. सभी व्यक्तियों को मास्क लगाने की अनिवार्यता है. बिना मास्क घरों से निकलने पर भी  कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ केनेडी, सदर एसडीओ राजेश कुमार साह, जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन डीपीएम स्वास्थ्य दीपक कुमार के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रंजीत कुमार मिश्रा, पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दुर्गा जौहरी, ओम तिवारी, सतीश पांडेय,चंद्रा होटल के मनोज लाल, निर्वाना  होटल के अमित आनंद, महावीर मंदिर बाजार के पुजारी कृष्णानंद पाठक,विष्णु मंदिर के पुजारी लक्ष्मीकांत शर्मा सहित चैम्बर के अन्य सदस्य, होटल/ रेस्टोरेंट्स संचालक एवं धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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