देवघर: देवघर जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी है कि झारखण्ड सरकार आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा निजी वाहन व टैक्सी को राज्य के अंदर आवागमन के लिए एवं राज्य से बाहर जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. परंतु जिले में प्रवेश करने के लिए ई-इंट्री पास की आवश्यकता जारी रहेगी.
इसके अलावे वाहनों के परिचालन के लिए कई शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा. जिसके तहत निजी वाहन के टैक्सी के चालक को मास्क, फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा.
वहीं निजी वाहन टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकतानुसार प्रयोग करना होगा. 5 सीटर निजी वाहन टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा के अनुरूप होंगे. वहीं बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे बैठना होगा.
जबकि यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों-चालाक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करें एवं उसे ऑन रखें.
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगो से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है.