नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में व्यवसायी रतुल पुरी को जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.
गौरतलब है कि दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और कारोबारी रतुल पुरी को दो दिसंबर को जमानत दे दी थी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पुरी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
हालांकि पुरी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया था. अपनी जमानत याचिका में पुरी ने कहा था कि उनके खिलाफ आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं बनता.