रांची: जांच के बाद राज्य के एक शिक्षा अधिकारी पर लगे आरोप सही नहीं पाये गये. इसके बाद उन्हेंं आरोप मुक्त कर दिया गया है. उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को भी निष्पादित कर दिया गया है. वे अधिकारी अब रिटायर हो गये हैं.
जानकारी के मुताबिक यह मामला साहेबगंज के तत्कालीन जन सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी सतीश चंद्र सिंकु से जुड़ा है. उनके खिलाफ सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई. उनके रिटायर हो जाने के बाद कार्यवाही झारखंड पेंशन नियमावली के नियम के तहत चल रही थी.
विभागीय कार्यवाही के संचालन के बाद संचालन पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई. इसमें यह पाया गया कि आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहेबगंज से संबंधित नहीं थी. आरोपित पदाधिकारी द्वारा जन सूचना पदाधिकारी के नाते ससमय आवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को भेज दी गई थी. ऐसे में सिंकु के विरुद्ध आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया.
इस आलोक में सिंकु को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया। उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही निष्पादित कर दी गई. इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.